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Sonipat News: खरीदार नहीं पहुंचा तहसील, नहीं हो सकी पहली पेपरलेस रजिस्ट्री

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 07 Nov 2025 02:06 AM IST
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The buyer did not reach the tehsil, the first paperless registry could not be done
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सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने वीरवार को पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर तहसील परिसर का जायजा लिया। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया के सभी चरणों को बारीकी से परखने के साथ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तहसील कार्यालय में वीरवार को पहली पेपर लेस रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद थी, जोकि नहीं हो पाई।
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प्रॉपर्टी खरीदार के कागजात मंगलवार को ऑनलाइन अपलोड हो गए थे। तहसीलदार ने 6 नवंबर को रजिस्ट्री करने का समय दिया था, लेकिन प्रॉपर्टी मालिक रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंचा। ऐसे में वीरवार को भी पहली रजिस्ट्री भी नहीं हो सकी। प्रदेश सरकार 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री करने के आदेश जारी कर चुकी है।
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इसके बाद से सोनीपत के तहसील कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी है। सोमवार को सोनीपत तहसील कार्यालय में दिनभर में मात्र चार टाेकन जारी हुए थे। मंगलवार को किसी भी तहसील में एक भी टोकन नहीं कटा, केवल एक प्रॉपर्टी मालिक के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड हुए थे।
इनको 6 नवंबर को रजिस्ट्री कराने का समय मिला था। वीरवार को ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए आवेदक को केवल फोटो और हस्ताक्षर के लिए फिजिकल रूप से तहसील में उपस्थित होना था, लेकिन वह रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंच सके। जिले की तहसीलों में रोजाना औसतन 400 रजिस्ट्री होती थी।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री का डाटा प्रतिदिन उनके कार्यालय भिजवाएं। उनके साथ जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा, एसडीएम सुभाष चंद्र, तहसीलदार कीर्ति भी मौजूद रहे।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नई प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले नागरिक पोर्टल https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पर लॉग-इन कर अपनी लॉगिन आईडी बनाकर अपनी एवं संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद पहचान प्रमाण पत्र, संपत्ति दस्तावेज और नक्शे सहित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जिनकी सूची पोर्टल स्वत: प्रदर्शित करता है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद संबंधित विभाग ऑनलाइन सत्यापन करेगा और किसी त्रुटि की स्थिति में आवेदक को सूचना दी जाएगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदक को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। निर्धारित समय अनुसार आवेदक तहसील कार्यालय पहुंचकर फोटो एवं हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रजिस्ट्री स्वीकृत की जाएगी और उसकी डिजिटल कॉपी पोर्टल से डाउनलोड कर दी जाएगी।
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