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Yamuna Nagar News: साढौरा क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
Sat, 18 Jul 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 18 Jul 2026 01:08 AM IST
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साढ़ौरा में अवैध कॉलोनी के कच्चे रास्ते को उखाड़ती जेसीबी। डीआईपीआरओ
- फोटो : 1
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संवाद न्यूज एजेंसी
साढौरा। जिला नगर योजनाकार विभाग ने साढौरा क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। दोनों कॉलोनियों में कच्ची सड़कें, नींव और चाहरदीवारी तोड़ने की कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि टिबरी और सरांवा में करीब 9.5 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। जिला प्रशासन की मौजूदगी में कच्ची सड़कें, नींव और चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। उपायुक्त प्रीति के निर्देश पर कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी अनुराग जिंदल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में और राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की पुलिस टीम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद रही।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि कॉलोनी विकसित करने वालों को हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया। आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनी विकसित किए जाने पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट की खरीद-फरोख्त से बचें।
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साढौरा। जिला नगर योजनाकार विभाग ने साढौरा क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। दोनों कॉलोनियों में कच्ची सड़कें, नींव और चाहरदीवारी तोड़ने की कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि टिबरी और सरांवा में करीब 9.5 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। जिला प्रशासन की मौजूदगी में कच्ची सड़कें, नींव और चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। उपायुक्त प्रीति के निर्देश पर कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अधिकारी अनुराग जिंदल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में और राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की पुलिस टीम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद रही।
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जिला नगर योजनाकार ने बताया कि कॉलोनी विकसित करने वालों को हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया। आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनी विकसित किए जाने पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट की खरीद-फरोख्त से बचें।
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