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Yamuna Nagar News: स्मैक बरामदगी में दो दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना
Sat, 01 Aug 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 01 Aug 2026 01:04 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनी कौशल की अदालत ने सात ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना छछरौली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की शिकायत पर 22 सितंबर 2020 को केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मलिकपुर खादर बस अड्डे के पास गांव पिपली माजरा निवासी अब्दुल कादिर को सात ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अब्दुल कादिर ने खुलासा किया कि उसने बरामद स्मैक मलिकपुर बांगर निवासी रुखसार से खरीदी थी। अब्दुल कादिर के बयान के आधार पर पुलिस ने रुखसार को भी मामले में नामजद कर गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनी कौशल की अदालत ने सात ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना छछरौली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की शिकायत पर 22 सितंबर 2020 को केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मलिकपुर खादर बस अड्डे के पास गांव पिपली माजरा निवासी अब्दुल कादिर को सात ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान अब्दुल कादिर ने खुलासा किया कि उसने बरामद स्मैक मलिकपुर बांगर निवासी रुखसार से खरीदी थी। अब्दुल कादिर के बयान के आधार पर पुलिस ने रुखसार को भी मामले में नामजद कर गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।
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