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Bilaspur News: सड़क हादसे में घायल युवक को 64,548 रुपये का मुआवजा देने का आदेश
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अदालत से
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल घुमारवीं ने सुनाया फैसला
संबंधित वाहन की बीमा कंपनी करेगी मुआवजे का भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बरमाणा थाना के अंतर्गत सलापड़ पुल के पास 2018 में हुए सड़क हादसे में घायल हुए युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, घुमारवीं (कैंप बिलासपुर) ने 64,548 रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। फैसला ट्रिब्यूनल के प्रीसाइडिंग जज डॉ. मोहित बंसल ने सुनाया। मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित वाहन की बीमा कंपनी करेगी।
1 फरवरी 2018 की सुबह युवक अपने पिता के साथ दूध सप्लाई के लिए महिंद्रा पिकअप में सलापड़ की ओर जा रहा था। पुल के निकट सामने से आ रहे एक ट्रक ने अचानक गलत दिशा में आकर पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक को गंभीर चोटें आईं। घायल को तत्काल क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां वह 1 फरवरी से 7 फरवरी 2018 तक भर्ती रहा। पुलिस ने दुर्घटना के बाद मौके का निरीक्षण कर ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत एफआईआर, मेडिकल रिकॉर्ड, चिकित्सकों की ओर से जारी दस्तावेज और गवाह के बयान को विश्वसनीय मानते हुए ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ था। बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के लिए पिकअप चालक भी जिम्मेदार था, लेकिन कंपनी अपने दावे को साबित नहीं कर सकी। इसलिए ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि घटना के लिए प्राथमिक रूप से ट्रक चालक ही दोषी है।
ट्रिब्यूनल ने घायल के उपचार और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए कुल 64,548 रुपये मुआवजा तय किया। यह राशि चिकित्सा खर्च 3,078, उपचार अवधि में आय की हानि 1,470, दर्द व पीड़ा 50,000, विशेष आहार पर खर्च हुए 10,000 को जोड़कर देने के आदेश हुए। इन सबको जोड़कर कुल राशि 64,548 रुपये तय की गई। इसके अलावा, यह रकम 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दी जाएगी, जो याचिका दायर होने की तिथि 9 जनवरी 2019 से लागू होगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कानूनी रूप से ट्रक चालक और मालिक जिम्मेदार हैं, लेकिन वाहन बीमित होने के कारण संपूर्ण मुआवजा बीमा कंपनी का दायित्व है। निर्णय में कहा गया कि घायल व्यक्ति को चिकित्सा उपचार, आय के नुकसान और दर्द-कष्ट का न्यायसंगत मुआवजा मिलना चाहिए। आदेश में बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित राशि ब्याज सहित समय पर जमा की जाए।
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मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल घुमारवीं ने सुनाया फैसला
संबंधित वाहन की बीमा कंपनी करेगी मुआवजे का भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बरमाणा थाना के अंतर्गत सलापड़ पुल के पास 2018 में हुए सड़क हादसे में घायल हुए युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, घुमारवीं (कैंप बिलासपुर) ने 64,548 रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। फैसला ट्रिब्यूनल के प्रीसाइडिंग जज डॉ. मोहित बंसल ने सुनाया। मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित वाहन की बीमा कंपनी करेगी।
1 फरवरी 2018 की सुबह युवक अपने पिता के साथ दूध सप्लाई के लिए महिंद्रा पिकअप में सलापड़ की ओर जा रहा था। पुल के निकट सामने से आ रहे एक ट्रक ने अचानक गलत दिशा में आकर पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक को गंभीर चोटें आईं। घायल को तत्काल क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां वह 1 फरवरी से 7 फरवरी 2018 तक भर्ती रहा। पुलिस ने दुर्घटना के बाद मौके का निरीक्षण कर ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत एफआईआर, मेडिकल रिकॉर्ड, चिकित्सकों की ओर से जारी दस्तावेज और गवाह के बयान को विश्वसनीय मानते हुए ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ था। बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि दुर्घटना के लिए पिकअप चालक भी जिम्मेदार था, लेकिन कंपनी अपने दावे को साबित नहीं कर सकी। इसलिए ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि घटना के लिए प्राथमिक रूप से ट्रक चालक ही दोषी है।
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ट्रिब्यूनल ने घायल के उपचार और आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए कुल 64,548 रुपये मुआवजा तय किया। यह राशि चिकित्सा खर्च 3,078, उपचार अवधि में आय की हानि 1,470, दर्द व पीड़ा 50,000, विशेष आहार पर खर्च हुए 10,000 को जोड़कर देने के आदेश हुए। इन सबको जोड़कर कुल राशि 64,548 रुपये तय की गई। इसके अलावा, यह रकम 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दी जाएगी, जो याचिका दायर होने की तिथि 9 जनवरी 2019 से लागू होगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कानूनी रूप से ट्रक चालक और मालिक जिम्मेदार हैं, लेकिन वाहन बीमित होने के कारण संपूर्ण मुआवजा बीमा कंपनी का दायित्व है। निर्णय में कहा गया कि घायल व्यक्ति को चिकित्सा उपचार, आय के नुकसान और दर्द-कष्ट का न्यायसंगत मुआवजा मिलना चाहिए। आदेश में बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित राशि ब्याज सहित समय पर जमा की जाए।