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Bilaspur News: सोलन में दवा दुकानों पर कसेगा शिकंजा, स्वास्थ्य विभाग करेगा औचक निरीक्षण
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दवा दुकानों के लाइसेंस और बिक्री रिकॉर्ड की होगी जांच, नियमों के उल्लंघन पर की जाएगी कार्रवाई
विभाग को बीबीएन क्षेत्र में बिना लाइसेंस दवा दुकानें चलाने की मिली है शिकायतें
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिलेभर में दवा दुकानों की अब स्वास्थ्य विभाग कड़ी जांच करेगा। इसके लिए जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जो पुलिस के साथ मिलकर औचक निरीक्षण करेगी। इस दौरान दवा दुकानों के लाइसेंस, बिक्री रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरिंज की बिक्री तो नहीं की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाओं और उनके दुरुपयोग पर भी नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी है। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस दवा दुकानें संचालित होने की शिकायतें विभाग को मिली हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। जांच टीम औचक निरीक्षण के दौरान कफ सीरप की बिक्री और उसका रिकॉर्ड भी खंगालेगी। टीबी की रोकथाम को देखते हुए पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि बिना पर्ची कफ सीरप की बिक्री न की जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिरिंज की बिक्री पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, क्योंकि इसके दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पर्ची सिरिंज की बिक्री पर पूरी तरह रोक है।
कोट
दवा दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा और बिना लाइसेंस या नियमों के विरुद्ध संचालन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. अजय पाठक,मुख्य चिकित्सा अधिकारी
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विभाग को बीबीएन क्षेत्र में बिना लाइसेंस दवा दुकानें चलाने की मिली है शिकायतें
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिलेभर में दवा दुकानों की अब स्वास्थ्य विभाग कड़ी जांच करेगा। इसके लिए जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जो पुलिस के साथ मिलकर औचक निरीक्षण करेगी। इस दौरान दवा दुकानों के लाइसेंस, बिक्री रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरिंज की बिक्री तो नहीं की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाओं और उनके दुरुपयोग पर भी नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी है। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस दवा दुकानें संचालित होने की शिकायतें विभाग को मिली हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। जांच टीम औचक निरीक्षण के दौरान कफ सीरप की बिक्री और उसका रिकॉर्ड भी खंगालेगी। टीबी की रोकथाम को देखते हुए पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि बिना पर्ची कफ सीरप की बिक्री न की जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिरिंज की बिक्री पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, क्योंकि इसके दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पर्ची सिरिंज की बिक्री पर पूरी तरह रोक है।
कोट
दवा दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा और बिना लाइसेंस या नियमों के विरुद्ध संचालन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. अजय पाठक,मुख्य चिकित्सा अधिकारी