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Hamirpur (Himachal) News: बिना अनुमति भवन निर्माण पर दो लोगों को नोटिस जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 21 Jan 2026 12:47 AM IST
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हमीरपुर। नगर निगम के तहत अवैध निर्माण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग नगर निगम के तहत तय किए गए नियमों को एक किनारे रखकर बिना अनुमति के ही भवन निर्माण में जुटे हैं। वहीं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के स्थान पर नगर निगम केवल नोटिस जारी करने तक सीमित है।
मंगलवार को नगर निगम ने दो लोगों को बिना अनुमति निर्माण करने पर दो लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें नगर निगम ने निर्माण करने वाले भवन मालिकों को त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को पूर्व रूप से बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत जारी इस नोटिस में लोगों को अवैध कार्य को तुरंत बंद करने तथा साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल के निर्देश दिए हैं।
वहीं, ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह पहली बार नहीं है कि नगर निगम ने बिना अनुमति निर्माण करने पर लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इससे पहले भी नगर निगम ने लोगों को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। इसके कारण अवैध निर्माण करने वाले लोगों के हौंसले बुलंद हैं।
बता दें कि नगर निगम या अन्य नगर निकायों में भवन का निर्माण करने के लिए टीसीपी एक्ट के तहत अनुमति लेना व भवन का नक्शा पास करवाना अनिवार्य है, लेकिन नगर निगम हमीरपुर के तहत इन नियमों की पालना नहीं हो रही है
कोट :
नगर निगम के तहत दो लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें तुरंत प्रभाव से काम रोकने तथा स्थिति को पूर्व रूप से बहाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -राम प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, हमीरपुर
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मंगलवार को नगर निगम ने दो लोगों को बिना अनुमति निर्माण करने पर दो लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें नगर निगम ने निर्माण करने वाले भवन मालिकों को त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को पूर्व रूप से बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत जारी इस नोटिस में लोगों को अवैध कार्य को तुरंत बंद करने तथा साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल के निर्देश दिए हैं।
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वहीं, ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह पहली बार नहीं है कि नगर निगम ने बिना अनुमति निर्माण करने पर लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इससे पहले भी नगर निगम ने लोगों को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। इसके कारण अवैध निर्माण करने वाले लोगों के हौंसले बुलंद हैं।
बता दें कि नगर निगम या अन्य नगर निकायों में भवन का निर्माण करने के लिए टीसीपी एक्ट के तहत अनुमति लेना व भवन का नक्शा पास करवाना अनिवार्य है, लेकिन नगर निगम हमीरपुर के तहत इन नियमों की पालना नहीं हो रही है
कोट :
नगर निगम के तहत दो लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें तुरंत प्रभाव से काम रोकने तथा स्थिति को पूर्व रूप से बहाल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -राम प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, हमीरपुर
