फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Contemnor sentenced to 16 hours of community service for contempt of court.

Kangra News: अदालत की अवहेलना पर दोषी को 16 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा

Wed, 19 Aug 2026 07:19 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 19 Aug 2026 07:19 AM IST
विज्ञापन
Contemnor sentenced to 16 hours of community service for contempt of court.
धर्मशाला। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जवाली शशिकांत की अदालत ने दोषी शिवा निवासी गांव भट्ट भलूं (तहसील जवाली) को 16 घंटे की सामुदायिक सेवा की अनूठी सजा सुनाई है। दोषी को यह सजा बिना किसी पारिश्रमिक के 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
विज्ञापन

मामले के अनुसार शिवा के खिलाफ वर्ष 2010 में अवैध शराब रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान वह पेश नहीं हुआ। लगातार गैरहाजिर रहने और अदालती नोटिसों की अनदेखी के चलते अदालत ने उसे वर्ष 2025 में भगौड़ा घोषित कर दिया था।
विज्ञापन

इसके बाद न्यायालय के आदेश पर नूरपुर पुलिस जिले की पीओ सेल ने 8 जनवरी 2026 को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अवहेलना का दोष सिद्ध होने पर शिवा को केहरियां चौक पर आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का आदेश दिया है। इसके तहत दोषी को शराब के दुष्प्रभावों, नशे में वाहन न चलाने, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग और यातायात नियमों के पालन से संबंधित 1000 जागरूकता पर्चे स्वयं तैयार कर लोगों में वितरित करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने पुलिस थाना जवाली के प्रभारी को इस सेवा का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed