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Kangra News: एचआईवी रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के बारे में दी जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 21 Nov 2025 05:37 AM IST
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Information about the HIV Prevention and Control Act
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धर्मशाला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वीरवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। कैंप में अदालत की ओर से अधिवक्ता चरनदीप ने छात्रों को एचआईवी रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यस्थल अथवा सार्वजनिक स्थान पर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भेदभाव करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिनियम में दो वर्ष तक की सजा और 5,000 से 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मीना ने छात्रों को एचआईवी संक्रमण के प्रमुख कारणों के बारे में जागरूक किया। संवाद
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