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मिलावट का खेल : घी और बादाम के सैंपल फेल
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कुल्लू। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में पहली बार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में 1.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वर्ष 2025 के अंत में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तांदी पुल, उदयपुर और शाशिन क्षेत्रों में दुकानों, होटलों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से विभिन्न खाद्य उत्पादों के सैंपल लिए थे। जांच के दौरान बादाम, घी, किचन किंग मसाला, सोंठ पाउडर और गरम मसाला में मिलावट पाई गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने बताया कि लाहौल के तांदी पुल, उदयपुर और शाशिन क्षेत्रों से लिए गए सैंपलों में मिलावट की पुष्टि हुई है।
इसके आधार पर उपायुक्त न्यायालय ने संबंधित व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं पर 1.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय टीमें समय-समय पर दुकानों, ढाबों और होटलों का औचक निरीक्षण करती रहेंगी। यदि किसी उत्पाद में खामी या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो उसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और मिलावट मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इसके आधार पर उपायुक्त न्यायालय ने संबंधित व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं पर 1.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय टीमें समय-समय पर दुकानों, ढाबों और होटलों का औचक निरीक्षण करती रहेंगी। यदि किसी उत्पाद में खामी या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो उसके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और मिलावट मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।