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भ्रूण के लिंग की जांच करवाना दंडनीय अपराध : डॉ. रणजीत

Thu, 30 Jul 2026 07:18 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Thu, 30 Jul 2026 07:18 AM IST
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Undergoing a test to determine the sex of the foetus is a punishable offence: Dr. Ranjeet
कुल्लू। भ्रूण के लिंग की जांच करवाना दंडनीय अपराध है और अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह बात क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत ठाकुर ने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। इसमें अधिनियम के प्रावधानों, रिकॉर्ड रखरखाव, निरीक्षण, निगरानी और लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों की रोकथाम की समीक्षा की गई।
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बैठक में नई अल्ट्रासाउंड मशीनों की स्थापना, नए रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति और क्लीनिकों के नवीकरण संबंधी आवेदनों को स्वीकृति दी गई। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने और संतुलित लिंगानुपात बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण, निगरानी और जन-जागरूकता को और मजबूत किया जाएगा। संवाद
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