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Rampur Bushahar News: सूखी घास, पत्ते और कूड़े-कचरे को खुले में न जलाएं, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
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आग से बढ़ती घटनाओं के चलते चौपाल प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
संवाद न्यूज एजेंसी
चौपाल (रोहड़ू)। क्षेत्र में आग की बढ़ती घटनाओं के बीच चौपाल प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। सूखी घास, पत्ते और कूड़े-कचरे को खुले में न जलाएं। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौपाल के एसडीएम हेमचंद वर्मा ने बताया कि हाल ही के दिनों में चौपाल उपमंडल के जंगलों और घासनियों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी घटनाएं बहुमूल्य वन संपदा, वन्य प्राणियों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ ही गांवों, मानव जीवन, पशुधन और पेयजल स्रोतों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जंगलों, घासनियों और उनके आसपास आग न लगाएं। सूखी घास, पत्ते और कूड़े-कचरे को खुले में न जलाएं। आग लगने की किसी भी घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन, पुलिस और वन विभाग को दें। उन्होंने वन विभाग और विकास खंड को निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और आग की घटनाओं को रोकने में सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जंगलों में आग लगाना और आग लगने की घटनाओं में लापरवाही बरतना कानूनन दंडनीय अपराध है। इस स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चौपाल (रोहड़ू)। क्षेत्र में आग की बढ़ती घटनाओं के बीच चौपाल प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। सूखी घास, पत्ते और कूड़े-कचरे को खुले में न जलाएं। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौपाल के एसडीएम हेमचंद वर्मा ने बताया कि हाल ही के दिनों में चौपाल उपमंडल के जंगलों और घासनियों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी घटनाएं बहुमूल्य वन संपदा, वन्य प्राणियों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ ही गांवों, मानव जीवन, पशुधन और पेयजल स्रोतों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जंगलों, घासनियों और उनके आसपास आग न लगाएं। सूखी घास, पत्ते और कूड़े-कचरे को खुले में न जलाएं। आग लगने की किसी भी घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन, पुलिस और वन विभाग को दें। उन्होंने वन विभाग और विकास खंड को निर्देश दिए हैं कि अपने स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और आग की घटनाओं को रोकने में सक्रिय सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जंगलों में आग लगाना और आग लगने की घटनाओं में लापरवाही बरतना कानूनन दंडनीय अपराध है। इस स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।