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बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य : डीएसपी
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बोले-उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सुशांत शर्मा ने चौपाल, नेरवा और कुपवी थाना क्षेत्रों के लिए जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा(रोहड़ू)। डीएसपी सुशांत शर्मा ने चौपाल, नेरवा और कुपवी थाना क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मकान मालिकों, दुकानदारों, ठेकेदारों और बागवानों से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों और नेपाल के नागरिकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाने की अपील की है। यह कदम क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सुशांत शर्मा ने बताया कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति किराये पर रहने आता है या प्रवासी श्रमिक काम करने पहुंचते हैं, तो उनका तुरंत संबंधित पुलिस थाने में पंजीकरण और सत्यापन करवाना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित मकान मालिक या नियोक्ता जिम्मेदार होंगे। सत्यापन के लिए संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा नेपाल के नागरिकों के मामले में नेपाल नागरिकता प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। इसके साथ दो पासपोर्ट आकार के फोटो भी देने होंगे। मकान मालिक, ठेकेदार या नियोक्ता को अपना पहचान पत्र और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाना होगा। यह प्रक्रिया सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण या पुलिस सत्यापन के यदि कोई बाहरी लोग किसी घर, दुकान, बगीचे या अन्य कार्यस्थल पर पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मकान मालिक या नियोक्ता की होगी। पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशांत ने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जागरूकता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए समय पर सत्यापन सुनिश्चित करें।
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सुशांत शर्मा ने चौपाल, नेरवा और कुपवी थाना क्षेत्रों के लिए जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा(रोहड़ू)। डीएसपी सुशांत शर्मा ने चौपाल, नेरवा और कुपवी थाना क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मकान मालिकों, दुकानदारों, ठेकेदारों और बागवानों से बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों और नेपाल के नागरिकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाने की अपील की है। यह कदम क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सुशांत शर्मा ने बताया कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति किराये पर रहने आता है या प्रवासी श्रमिक काम करने पहुंचते हैं, तो उनका तुरंत संबंधित पुलिस थाने में पंजीकरण और सत्यापन करवाना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित मकान मालिक या नियोक्ता जिम्मेदार होंगे। सत्यापन के लिए संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा नेपाल के नागरिकों के मामले में नेपाल नागरिकता प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। इसके साथ दो पासपोर्ट आकार के फोटो भी देने होंगे। मकान मालिक, ठेकेदार या नियोक्ता को अपना पहचान पत्र और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाना होगा। यह प्रक्रिया सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
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एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण या पुलिस सत्यापन के यदि कोई बाहरी लोग किसी घर, दुकान, बगीचे या अन्य कार्यस्थल पर पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मकान मालिक या नियोक्ता की होगी। पुलिस के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशांत ने लोगों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जागरूकता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए समय पर सत्यापन सुनिश्चित करें।
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