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Sirmour News: किराये की जमीन पर गांजा की खेती करने के आरोपी को मिली जमानत
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साल 2024 में थाना पुरुवाला का मामला, बोहड़ क्षेत्र में बरामद किए थे 3,152 पौधे
आरोपी की जमानत पर कोर्ट ने लगाई सख्त शर्तें
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने गांजा खेती से जुड़े एनडीपीएस मामले में आरोपी शिव कुमार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामले में बरामद गांजा पौधे मध्यवर्ती श्रेणी में आते हैं। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं।
यह मामला 23 सितंबर 2024 को थाना पुरुवाला में दर्ज हुआ था। इसमें हरियाणा के रादौर निवासी शिव कुमार पर गांजा की अवैध खेती करने का आरोप है। पुलिस ने गांव बोहड़ क्षेत्र में छापामारी के दौरान 3,152 गांजा के पौधे बरामद किए थे। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने खेत किराये पर लेकर गांजा की खेती की थी। पुलिस ने संबंधित भूमि का पट्टा समझौता भी बरामद किया। प्रयोगशाला जांच में भी जब्त पौधों के गांजा होने की पुष्टि हुई है।
अदालत ने माना कि लंबे समय तक हिरासत में रखना आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही शर्त लगाई है कि आरोपी न तो देश छोड़कर जाएगा, न ही गवाहों को प्रभावित करेगा और न ही दोबारा ऐसे अपराध में शामिल होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने गांजा खेती से जुड़े एनडीपीएस मामले में आरोपी शिव कुमार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामले में बरामद गांजा पौधे मध्यवर्ती श्रेणी में आते हैं। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं।
यह मामला 23 सितंबर 2024 को थाना पुरुवाला में दर्ज हुआ था। इसमें हरियाणा के रादौर निवासी शिव कुमार पर गांजा की अवैध खेती करने का आरोप है। पुलिस ने गांव बोहड़ क्षेत्र में छापामारी के दौरान 3,152 गांजा के पौधे बरामद किए थे। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने खेत किराये पर लेकर गांजा की खेती की थी। पुलिस ने संबंधित भूमि का पट्टा समझौता भी बरामद किया। प्रयोगशाला जांच में भी जब्त पौधों के गांजा होने की पुष्टि हुई है।
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अदालत ने माना कि लंबे समय तक हिरासत में रखना आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही शर्त लगाई है कि आरोपी न तो देश छोड़कर जाएगा, न ही गवाहों को प्रभावित करेगा और न ही दोबारा ऐसे अपराध में शामिल होगा।