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Sirmour News: अदालत 2

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 11:58 PM IST
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सड़क दुर्घटना के आरोप से व्सक्ति दोषमुक्त
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नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने तहसील शिलाई निवासी अजेश शर्मा को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया।

यह मामला 19 अगस्त 2022 को शिलाई थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता कपिल के मुताबिक खानार के पास सुबह 11:30 बजे एक वाहन खाई में गिर गया। हादसे में दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर बाद ही इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और 8 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराधों के आरोपों से बरी किया कर दिया।

संवाद
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