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Sirmour News: अदालत 3
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हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला ने जमा कराई 3.50 लाख की राशि
नाहन (सिरमौर)। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एनआई एक्ट के मामले में दोष सिद्ध ठहराई गई आरोपी ने अदालत के समक्ष मुआवजा राशि जमा करा दी है। अदालत में भावना की ओर से 3.50 लाख रुपये की राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत की गई।
इससे पहले, 10 जुलाई 2025 को आरोपी की दायर आपराधिक अपील को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसे खारिज कर दिया गया था, हालांकि हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि जमा करने के लिए दो माह की अतिरिक्त अवधि दी थी। इसी क्रम में आरोपी ने 3.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि अदालत में जमा कराई। अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आवेदन का निपटारा करते हुए डिमांड ड्राफ्ट की एफडी तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, मामले से संबंधित दस्तावेज आगे की कार्यवाही के लिए जेएमएफसी राजगढ़ अदालत को भेजने के आदेश दिए।
संवाद
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नाहन (सिरमौर)। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एनआई एक्ट के मामले में दोष सिद्ध ठहराई गई आरोपी ने अदालत के समक्ष मुआवजा राशि जमा करा दी है। अदालत में भावना की ओर से 3.50 लाख रुपये की राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत की गई।
इससे पहले, 10 जुलाई 2025 को आरोपी की दायर आपराधिक अपील को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसे खारिज कर दिया गया था, हालांकि हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि जमा करने के लिए दो माह की अतिरिक्त अवधि दी थी। इसी क्रम में आरोपी ने 3.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि अदालत में जमा कराई। अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आवेदन का निपटारा करते हुए डिमांड ड्राफ्ट की एफडी तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, मामले से संबंधित दस्तावेज आगे की कार्यवाही के लिए जेएमएफसी राजगढ़ अदालत को भेजने के आदेश दिए।
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