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Sirmour News: अदालत 1
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11 साल पुराने सड़क दुर्घटना मामले का आरोपी दोषमुक्त
नाहन। करीब 11 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने हरियाणा के तहसील इंद्री निवासी जय कुमार को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
यह मामला 11 जुलाई 2015 को राजगढ़ थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता यशवंत सिंह के मुताबिक वह पत्नी के साथ राजगढ़ से सराहन की तरफ जा रहे थे। सुबह 9:15 बजे पबियाना के पास सनोरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। बाद में ट्रक पहाड़ी से नीचे गिर गया। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 336, 337, 338 और एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व 6 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराध के आरोपों से बरी किया कर दिया।
संवाद
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नाहन। करीब 11 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने हरियाणा के तहसील इंद्री निवासी जय कुमार को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
यह मामला 11 जुलाई 2015 को राजगढ़ थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता यशवंत सिंह के मुताबिक वह पत्नी के साथ राजगढ़ से सराहन की तरफ जा रहे थे। सुबह 9:15 बजे पबियाना के पास सनोरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। बाद में ट्रक पहाड़ी से नीचे गिर गया। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 336, 337, 338 और एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व 6 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराध के आरोपों से बरी किया कर दिया।
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