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Sirmour News: अदालत 5
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कोरेक्स-टी पर आरोप नहीं, हेरोइन पर मुकदमा जारी
नाहन। जिला अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी के खिलाफ हेरोइन मामले में आरोप तय कर दिया है, जबकि प्रतिबंध नशीली दवा का आरोप हटा दिया है। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने मनीष तोमर बनाम राज्य मामले में यह आदेश दिया है।
अदालत ने साल 2022 के दर्ज एनडीपीएस अधिनियम मामले में आरोप तय करने से पहले दलीलें सुनते हुए एफएसएल जुन्गा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। आरोपी से बरामद 15 बोतल कोरेक्स-टी की जांच में पाया गया कि इसमें कोडीन फॉस्फेट की सांद्रता 2.5 प्रतिशत से कम थी। इसलिए इस पर आरोप तय नहीं किया जा सकता। हालांकि, आरोपी के पास से 33 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई थी। इस पर अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और धारा 21 के तहत आरोप तय किया गया। आरोपी ने दोषी न होने की दलील दी और मुकदमे की सुनवाई की मांग की। अगली सुनवाई 2 मई 2026 को अभियोजन साक्ष्य के लिए निर्धारित की गई है।
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नाहन। जिला अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी के खिलाफ हेरोइन मामले में आरोप तय कर दिया है, जबकि प्रतिबंध नशीली दवा का आरोप हटा दिया है। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने मनीष तोमर बनाम राज्य मामले में यह आदेश दिया है।
अदालत ने साल 2022 के दर्ज एनडीपीएस अधिनियम मामले में आरोप तय करने से पहले दलीलें सुनते हुए एफएसएल जुन्गा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। आरोपी से बरामद 15 बोतल कोरेक्स-टी की जांच में पाया गया कि इसमें कोडीन फॉस्फेट की सांद्रता 2.5 प्रतिशत से कम थी। इसलिए इस पर आरोप तय नहीं किया जा सकता। हालांकि, आरोपी के पास से 33 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई थी। इस पर अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और धारा 21 के तहत आरोप तय किया गया। आरोपी ने दोषी न होने की दलील दी और मुकदमे की सुनवाई की मांग की। अगली सुनवाई 2 मई 2026 को अभियोजन साक्ष्य के लिए निर्धारित की गई है।
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