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Sirmour News: अदालत 3
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एससी/एसटी एक्ट मामले में आरोपियों को राहत, अदालत ने किया बरी
नाहन। विशेष अदालत ने एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। मामला नवंबर, 2021 को माजरा थाना का है। एक युवक ने आरोप लगाया था कि रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान मुख्य गवाहों ने कोर्ट में बयान बदल दिए। स्वतंत्र गवाहों ने घटना से इन्कार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई। इन सभी कारणों से केस कमजोर पड़ गया। अदालत ने कहा कि आरोपों को संदेह से परे साबित करना जरूरी होता है। केवल एक पक्ष के बयान के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। फैसले में पांवटा साहिब निवासी हनीफ मोहम्मद और खुर्शीद अली को सभी आरोपों से बरी किया गया।
संवाद
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नाहन। विशेष अदालत ने एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। मामला नवंबर, 2021 को माजरा थाना का है। एक युवक ने आरोप लगाया था कि रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की गई। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान मुख्य गवाहों ने कोर्ट में बयान बदल दिए। स्वतंत्र गवाहों ने घटना से इन्कार कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई। इन सभी कारणों से केस कमजोर पड़ गया। अदालत ने कहा कि आरोपों को संदेह से परे साबित करना जरूरी होता है। केवल एक पक्ष के बयान के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। फैसले में पांवटा साहिब निवासी हनीफ मोहम्मद और खुर्शीद अली को सभी आरोपों से बरी किया गया।
संवाद