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Sirmour News: अदालत 4
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गैर-इरादतन हत्या मामले
में आरोपी को मिली जमानत
- 18 फरवरी 2026 को पुरुवाला थाना का मामला, पत्थर क्रशर के पास युवक की मौत मामले में मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। गिरि नदी के किनारे स्थित एक स्टोन क्रशर के पास युवक की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी नीरज को जमानत दे दी है।
मामला पुरुवाला थाना में 18 फरवरी 2026 को दर्ज है। पुलिस की टीम को जगमोहन स्टोन क्रशर के पास पांवटा साहिब निवासी विकास उर्फ ध्रुव का शव पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था। मृतक के पिता ने पुलिस को दिए बयान में नीरज और मनीष पर शक जताया था। उन्होंने बताया कि घटना से एक रात पहले उनका बेटा इन दोनों के साथ देखा गया था और तीनों ने साथ में शराब पी थी।
जांच के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर, घटनास्थल और अन्य सबूत जुटाए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नीरज ने बताया कि शराब के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और तेज रफ्तार ट्रैक्टर से गिरने के कारण विकास की हालत बिगड़ गई। बाद में वह उसे वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया। अदालत ने तथ्यों को देखते हुए शनिवार को नीरज को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक जमानती सहित अन्य शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले का सह-आरोपी मनीष भी जमानत पर रिहा है।
संवाद
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- 18 फरवरी 2026 को पुरुवाला थाना का मामला, पत्थर क्रशर के पास युवक की मौत मामले में मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। गिरि नदी के किनारे स्थित एक स्टोन क्रशर के पास युवक की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी नीरज को जमानत दे दी है।
मामला पुरुवाला थाना में 18 फरवरी 2026 को दर्ज है। पुलिस की टीम को जगमोहन स्टोन क्रशर के पास पांवटा साहिब निवासी विकास उर्फ ध्रुव का शव पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था। मृतक के पिता ने पुलिस को दिए बयान में नीरज और मनीष पर शक जताया था। उन्होंने बताया कि घटना से एक रात पहले उनका बेटा इन दोनों के साथ देखा गया था और तीनों ने साथ में शराब पी थी।
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जांच के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर, घटनास्थल और अन्य सबूत जुटाए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी नीरज ने बताया कि शराब के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और तेज रफ्तार ट्रैक्टर से गिरने के कारण विकास की हालत बिगड़ गई। बाद में वह उसे वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया। अदालत ने तथ्यों को देखते हुए शनिवार को नीरज को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक जमानती सहित अन्य शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले का सह-आरोपी मनीष भी जमानत पर रिहा है।
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