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Sirmour News: अदालत 4
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हत्या मामले में आरोपी को नहीं
मिली जमानत, याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन(सिरमौर)। हत्या के मामले में हरियाणा के जिला यमुनानगर निवासी विशाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह मामला अगस्त, 2024 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। इसमें सह-आरोपी राहुल पर यामिन अली की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान कई आरोपी मौके पर मौजूद थे और सामूहिक रूप से वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी विशाल को भी इस मामले में शामिल बताया गया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने कोई हमला नहीं किया और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। अदालत ने माना कि कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी होने बाकी हैं। सभी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
संवाद
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मिली जमानत, याचिका खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन(सिरमौर)। हत्या के मामले में हरियाणा के जिला यमुनानगर निवासी विशाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह मामला अगस्त, 2024 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। इसमें सह-आरोपी राहुल पर यामिन अली की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान कई आरोपी मौके पर मौजूद थे और सामूहिक रूप से वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी विशाल को भी इस मामले में शामिल बताया गया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने कोई हमला नहीं किया और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। अदालत ने माना कि कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी होने बाकी हैं। सभी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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