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Sirmour News: एनआई एक्ट मामले में दोषी की सजा पर रोक

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Jan 2026 11:55 PM IST
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stay on punishment by court
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नाहन। एनआई एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए बुध राम को सत्र न्यायालय से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील लंबित रहने तक निचली अदालत की दोष सिद्धि के तहत दी गई सजा पर रोक लगा दी है। यह मामला वर्ष 2022 का है। एसीजीएम ने 29 दिसंबर 2025 को आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही शिकायतकर्ता रघुबीर सिंह को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। अब दोषी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर करते हुए सजा पर रोक की मांग की। अदालत ने माना कि अपील में विचारणीय बिंदु मौजूद हैं। अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि आरोपी दो माह के भीतर मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। साथ ही 20 हजार रुपये का निजी मुचलका और समान राशि का एक जमानती बांड भी दाखिल करना होगा। संवाद
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