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Solan News: जिले की सभी अदालतों में 12 सितंबर को लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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मामलों के निपटारे के लिए 12 सितंबर से पहले करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कंडाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान के मामले, धन वसूली के मामलों का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा।
सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा भी नही होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो 12 सितंबर से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है उसमें भी इस संबंध में आवेदन किया जा सकता है। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कंडाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान के मामले, धन वसूली के मामलों का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा।
सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा भी नही होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो 12 सितंबर से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है उसमें भी इस संबंध में आवेदन किया जा सकता है। प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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