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Solan News: अब टमाटर की फसल का भी होगा बीमा, मिलेगा मुआवजा
Sat, 11 Jul 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sat, 11 Jul 2026 11:53 PM IST
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इससे पहले सिर्फ विभाग मक्की, धान फसल का ही करता था बीमा
लोकमित्र केंद्र के माध्यम से होगा आवेदन, 31 जुलाई तक का समय
02 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर होगी बीमित राशि, 800 रुपए प्रति बीघा देना होगा प्रीमियम
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने अब टमाटर की फसल को भी पुनर्गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल कर लिया है। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से टमाटर की फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। इससे पहले विभाग द्वारा केवल मक्की और धान की फसलों का ही बीमा किया जाता था।
कृषि उप निदेशक डॉ. देव राज कश्यप ने बताया कि जिला सोलन सहित पूरे प्रदेश में इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि किसानों को जोखिम से बचाया जा सके। मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है, जबकि टमाटर की फसल का बीमा करवाने के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
इनसेट
आवेदन के लिए यह होंगे दस्तावेज
जमीन की जमाबंदी आधार कार्ड बैंक पासबुक बिजाई प्रमाण पत्र बीमित राशि और प्रीमियम का गणित योजना के तहत अलग-अलग फसलों के लिए बीमित राशि और प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। इसमें टमाटर की फसल के लिए 02 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को टमाटर की फसल के लिए 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी। पुनरुत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान और स्थानीयकृत आपदा को कवर किया जाता है।
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लोकमित्र केंद्र के माध्यम से होगा आवेदन, 31 जुलाई तक का समय
02 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर होगी बीमित राशि, 800 रुपए प्रति बीघा देना होगा प्रीमियम
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने अब टमाटर की फसल को भी पुनर्गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल कर लिया है। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से टमाटर की फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। इससे पहले विभाग द्वारा केवल मक्की और धान की फसलों का ही बीमा किया जाता था।
कृषि उप निदेशक डॉ. देव राज कश्यप ने बताया कि जिला सोलन सहित पूरे प्रदेश में इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि किसानों को जोखिम से बचाया जा सके। मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है, जबकि टमाटर की फसल का बीमा करवाने के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए यह होंगे दस्तावेज
जमीन की जमाबंदी आधार कार्ड बैंक पासबुक बिजाई प्रमाण पत्र बीमित राशि और प्रीमियम का गणित योजना के तहत अलग-अलग फसलों के लिए बीमित राशि और प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। इसमें टमाटर की फसल के लिए 02 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को टमाटर की फसल के लिए 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी। पुनरुत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान और स्थानीयकृत आपदा को कवर किया जाता है।
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