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Una News: चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Wed, 11 Mar 2026 01:02 AM IST
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ऊना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ऊना नेहा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता को दो लाख का मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए हैं।
दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने याचिकाकर्ता कमलेश सैनी पत्नी गुरचरण सिंह सैनी निवासी कोटला कलां अपर तहसील व जिला ऊना की शिकायत के आधार पर अशोक कुमार धीमान पुत्र शिनू राम निवासी ग्राम लमलैहड़ी तहसील बंगाणा, के खिलाफ फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अशोक कुमार ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए 1,50,000 रुपये लिए थे और बदले में कुछ महीने के बाद देने का की बात कही थी। शिकायतकर्ता को 15 फरवरी 2018 की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक जारी किया।
यह कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा का था। चेक लगाने के बाद शिकायतकर्ता के बैंक ने सूचित किया कि चेक को अस्वीकृत कर दिया है। इसके चलते अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया है।
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दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने याचिकाकर्ता कमलेश सैनी पत्नी गुरचरण सिंह सैनी निवासी कोटला कलां अपर तहसील व जिला ऊना की शिकायत के आधार पर अशोक कुमार धीमान पुत्र शिनू राम निवासी ग्राम लमलैहड़ी तहसील बंगाणा, के खिलाफ फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अशोक कुमार ने अपना व्यवसाय चलाने के लिए 1,50,000 रुपये लिए थे और बदले में कुछ महीने के बाद देने का की बात कही थी। शिकायतकर्ता को 15 फरवरी 2018 की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक जारी किया।
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यह कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा का था। चेक लगाने के बाद शिकायतकर्ता के बैंक ने सूचित किया कि चेक को अस्वीकृत कर दिया है। इसके चलते अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया है।