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Maharashtra: महाराष्ट्र में कल से वाहन संबंधित टैक्स में होंगे भारी बदलाव, लग्जरी और सीएनजी कारें होंगी महंगी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शुभम कुमार Updated Mon, 30 Jun 2025 11:00 PM IST
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सार

महाराष्ट्र सरकार की नई टैक्स नीति के तहत एक जुलाई से लग्जरी पेट्रोल-डीजल कारें, सीएनजी/एलएनजी वाहन और मालवाहक गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार अब ₹20 लाख से ऊपर की कारों पर अधिक टैक्स लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक कारों को फिलहाल छूट मिलेगी। 

Maharashtra Revised one-time tax structure set to make several vehicles costlier News In Hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : FreePik
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार (एक जुलाई 2025) से वाहनों पर लगने वाले एकमुश्त टैक्स (वन-टाइम टैक्स) की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इससे महंगी लग्जरी गाड़ियां, सीएनजी/एलएनजी वाहन और माल ढोने वाले वाहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत 20 लाख रुपये से महंगी गाड़िया महंगी हो जाएगी। इस बात को ऐसे समझिए कि अब तक ₹20 लाख तक की गाड़ियों पर टैक्स की सीमा थी, जिसे बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया गया है। यानी अब ₹20 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स देना होगा।

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों से भी होगा असर
महाराष्ट्र सरकार की नई टैक्स नीति के तहत अब पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स उनकी कीमत के अनुसार लगेगा। इसके तहत 10 लाख रुपये से कम की पेट्रोल कारों पर 11% टैक्स लगेगा। 10 से 20 लाख रुपये की कारों पर 12% और 20 लाख रुपये से ऊपर की कारों पर 13% टैक्स देना होगा। वहीं, डीजल कारों पर यही टैक्स क्रमश 13%, 14% और 15% रहेगा।
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इतना ही नहीं अब से कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड या इंपोर्टेड कारों पर सीधा 20% टैक्स लागू किया जाएगा। तो सीएनजी और एलएनजी गाड़ियों पर अब सभी श्रेणियों में 1% अतिरिक्त टैक्स लिया जाएगा। वहीं अब बात अगर माल वाहक वाहनों की करें तो इन गाड़ियों पर पहले टैक्स वाहन के वजन के आधार पर लिया जाता था, लेकिन अब यह गाड़ी की कीमत पर 7% लगेगा। जैसे, ₹10 लाख की पिकअप पर पहले ₹20,000 टैक्स लगता था, अब लगभग ₹70,000 देना होगा।

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इलेक्ट्रिक वाहनों को अभी राहत
हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ₹30 लाख से अधिक कीमत वाली ईवी पर 6% टैक्स का प्रस्ताव था, लेकिन इसे सरकार ने वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी गई गई अधिसूचना में बताया गया है कि टैक्स को लेकर यह कदम राज्य के राजस्व को बढ़ाने और टैक्स प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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