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Srinagar News: अनंतनाग डिक्री मामले में अधिकारियों के वेतन में कटौती का आदेश

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Srinagar, Anantnag Dikree Case, Court issue Order, Salary Cut
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अनंतनाग। जिले की एक अदालत ने 2018 में अंतिम रूप से पारित हो चुकी डिक्री को लागू करने में विफल रहने के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ वीरवार को दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। अनंतनाग की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मसरत रूही ने इन अधिकारियों के वेतन में कटौती का आदेश दिया।
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अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए पाया कि 2019 में निष्पादन कार्यवाही शुरू होने के बाद से डिक्री लागू नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि लगातार देरी संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाने में विफलता को दर्शाती है जिससे न्याय व्यवस्था कमजोर हो रही है। न्यायालय ने कोषागार अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्णय देनदारों, जिनमें जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव, अनंतनाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सल्लर के ब्लॉक विकास अधिकारी और खानबल के कार्यवाहक अभियंता आरएंडबी डिवीजन शामिल हैं, के वेतन को डिक्री के अनुपालन तक रोक दें।
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न्यायालय ने मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त सचिव, कश्मीर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, ग्रामीण विकास विभाग और सड़क एवं भवन विभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया। नए जोड़े गए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनुपालन न करने के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा गया। कार्यान्वयन की आगे की निगरानी के लिए मामले को 24 अप्रैल, 2026 को सूचीबद्ध किया गया है। एजेंसी
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