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Lucknow News: गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 13 Nov 2025 02:24 AM IST
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Bail application of accused of ganja smuggling rejected
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लखनऊ। थाईलैंड से 15 करोड़ रुपये के गांजा के साथ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए आरोपी पंकज यादव की जमानत अर्जी को एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दी।
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कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि छह अक्तूबर को राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों को पता चला की एक व्यक्ति थाईलैंड से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट फ्लाइट से आ रहा है। आरोपी के पास हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) है। इस पर आरोपी पंकज यादव के एयरपोर्ट पर उतरते ही जांच की गई तो उसके चेक इन ट्रॉली बैग से कुल 15 किलो 946 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। आरोपी पंकज यादव ने पूछताछ में बताया की उसके गांव के ही रहने वाले निहाल दुबे ने हवाई यात्रा के दौरान सामान संभालने के लिए दिया था और पैसों के लालच में आरोपी ने गांजा देश में लाना स्वीकार किया था। बताया गया इसके लिए निहाल ने ही आरोपी पंकज यादव की थाईलैंड तक हवाई यात्रा, रहने व खाने-पीने का प्रबंध किया था। निहाल के एक परिचित ने थाईलैंड के हवाई अड्डे पर भारत ले जाने के लिए गांजे से भरा ट्रॉली बैग दिया था। बताया गया कि गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ 94 लाख सात हजार रुपये है।
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