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Lucknow News: ध्वस्तीकरण आदेश का पालन न होने के मामले की सुनवाई 20 को

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 02:24 AM IST
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Hearing on the case of non-compliance of demolition order on 20th
हाईकोर्ट ।
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लखनऊ। हाईकोर्ट ने खुर्रमनगर इलाके में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश का अनुपालन न होने को गंभीरता से लिया है। मामले की पत्रावली अदालत में पेश न करने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 नवंबर नियत की है।
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न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में सीनियर रजिस्ट्रार को मामले की जांच करने और 10 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। संबंधित अधिकारियों से भी जवाब तलब किया था।
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यह मामला 10 नवंबर को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। सुनवाई के समय किए गए आग्रह पर कोर्ट ने मामले को 20 नवंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। यह आदेश हेमंत कुमार मिश्रा की वर्ष 2016 में दाखिल जनहित याचिका दी दिया गया है, जिसमें उन्होंने खुर्रमनगर क्षेत्र में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश का लंबे समय से पालन न किए जाने का मुद्दा उठाया था।
इससे पहले चार नवंबर को जब यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, तब एलडीए वीसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित थे। हालांकि, मामले की फाइल कोर्ट में न आने की से सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने 10 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की थी।
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