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Lucknow News: इंदिरानगर-खुर्रमनगर नाला निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार

Sun, 12 Jul 2026 02:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 02:39 AM IST
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High Court stays construction of Indiranagar-Khurramnagar drain
हाईकोर्ट।
लखनऊ। हाईकोर्ट ने इंदिरानगर से खुर्रम नगर तक प्रस्तावित नाले के निर्माण कार्य पर लगी अंतरिम रोक 23 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने नगर निगम को स्थानीय निवासियों की शिकायतों पर विचार करने का निर्देश दिया है। निगम को संबंधित अधिकारियों और याचियों के साथ बैठक कर समाधान तलाशना होगा। नगर निगम को अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश उषा सक्सेना व अन्य की याचिका पर दिया। इससे पहले, 29 मई को भी अदालत ने निर्माण कार्य दोबारा शुरू न करने का निर्देश दिया था, यदि वह पहले से निलंबित है।
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याचिका में कहा गया है कि पॉलीटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया होते हुए खुर्रमनगर तक फ्लाईओवर के साथ-साथ आवासीय मकानों के सामने नाला बन रहा है। यह नाला मुख्य सीवर लाइन और घरों को पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन के ऊपर बनाया गया है। याचियों का तर्क है कि पहले पाइपलाइन के रखरखाव के लिए लगभग एक मीटर जगह छोड़ी गई थी। अब उस स्थान पर भी आरसीसी नाले का निर्माण हो रहा है। इससे भविष्य में पेयजल आपूर्ति और मरम्मत कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान, नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने अदालत को बताया कि निगम स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर वैकल्पिक समाधान पर सहमति बनाने के लिए तैयार है।
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