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Ambedkarnagar: मंशाराम हत्याकांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिपाही सहित तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: ishwar ashish Updated Tue, 24 Feb 2026 03:42 PM IST
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सार

मंशाराम हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

Life imprisonment for three convicts including former block chief Ajay Sipahi in Mansharam murder case
पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। - फोटो : amar ujala
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विस्तार

वर्ष 2016 में हुए मंशाराम हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम रामविलास सिंह ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख कटेहरी व अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही सहित तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले न्यायालय ने मुलायम यादव, अजय कुमार यादव और अजय प्रताप सिंह को साजिशन हत्या का दोषी ठहराया था।

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सजा के ऐलान के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मामला 23 मार्च 2016 का है। सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर क्षेत्र निवासी मंशाराम को होली के दिन बुलाकर महरुआ क्षेत्र के लोकनाथपुर ले जाया गया था। वहां गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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घटना के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोष सिद्ध माना। फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। 

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