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Lucknow News: पहली तारीख पर एनसीएलटी में नहीं हो सकी अंसल मामले की सुनवाई

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 06:16 PM IST
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पहली तारीख पर एनसीएलटी में नहीं हो सकी अंसल मामले की सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद आवंटी पहुंचे हैं एनसीएलटी
अब तीन जुलाई को सुनवाई के लिए लगा केस

माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंसल एपीआई की सुशांत गोल्फ सिटी कालोनी की सुनवाई राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में शुरू हो गई है, हालांकि शुक्रवार को पहले दिन केस का नंबर नहीं आ सका। अब तीन जुलाई को केस की तारीख सुनवाई के लिए लगी है। इस मामले से अंसल कॉलोनी के लिए करीब पांच हजार आवंटियों का हित जुड़ा है।
बीती 17 दिसंबर को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अंसल मामले की सुनवाई पूरी हुई थी और फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था। जिसे एनसीएलएटी ने सात जनवरी को जारी किया था। जिसमें आवंटियों को यह राहत दी गई थी कि वह अपना पक्ष एनसीएलटी के सामने रख सकेंगे। इसके लिए एनसीएलटी को निर्देश भी दिए गए थे कि वह आवंटियों का पक्ष सुने। उसके बाद आवंटियों को की ओर से पक्ष रखने के लिए एनसीएलटी में अपील की गई थी। जिस पर शुक्रवार को पहली तारीख लगी थी मगर केस का नंबर नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी। अब तीन जुलाई की तारीख एनसीएलटी की ओर से सुनवाई के लिए दी गई है।
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यह है मामला

आवंटी व निवेशक गगन टंडन ने बताया कि बीते साल फरवरी में एनसीएलटी ने अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया था। उससे पहले न तो आवंटियों और निवेशकों का पक्ष जाना और न अंसल को कालोनी विकसित करने का लाइसेंस देने वाली संस्था एलडीए का पक्ष। अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने से करीब पांच हजार आवंटियों परेशानी में आ गए थे क्योंकि पैसा जमा किए जाने के बाद भी उनको प्लाट, मकान या फ्लैट अंसल की ओर से नहीं मिले हैं। इसके चलते आवंटी अपीलीय कोर्ट में गए थे। जहां पर करीब 10 महीने तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश हुआ कि आवंटियों का पक्ष सुना जाए। जिसके बाद आवंटियों की ओर से एनसीएलटी में अपील की गई। एलडीए को भी अपील करनी है मगर अभी तक वहां से की नहीं गई है।


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