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नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू : डीएल के लिए टाइम स्लॉट के दिन ही जाना होगा आरटीओ
Thu, 12 Aug 2021 02:25 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 12 Aug 2021 02:25 PM IST
सार
जो आवेदक टाइम स्लॉट के दिन नहीं जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगा। बाद में डीएल के लिए आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यानी पूर्व में एक दिन की मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तर प्रदेश भर में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के आवेदकों को अब टाइम स्लॉट के दिन ही (जिस दिन औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बुलाया जाएगा) आरटीओ या एआरटीओ जाना होगा।
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जो आवेदक टाइम स्लॉट के दिन नहीं जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगा। बाद में डीएल के लिए आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यानी पूर्व में एक दिन की मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है।
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लखनऊ स्थित आरटीओ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर यह व्यवस्था प्रदेश भर में लागू हो गई है।
अब जो आवेदक टाइम स्लॉट में दी गई तारीख व समय पर पहुंच करके डीएल बनाने की औपचारिकताएं पूरी नहीं कराएंगे तो उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। मगर जो आवेदक टाइम स्लॉट के दिन दस्तावेजों की स्क्रूटनी करा लेंगे, सिर्फ उनको ही दूसरे दिन बायोमीट्रिक टेस्ट देने की सुविधा हासिल होगी।
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