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यूपी: चाइनीज मांझे पर सीएम का सख्त एक्शन, पूरे प्रदेश से किया बैन, लखनऊ में कल हुई थी दर्दनाक मौत
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:30 AM IST
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सार
यूपी में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं, इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने लिया सख्त निर्णय।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
राजधानी लखनऊ के बाजारखाला में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
बुधवार को बाजारखाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत गया। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, कुछ दिन पहले हवा में उड़ती पतंग के तार के हाईटेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो मेट्रो ट्रेनें जहां की तहां रुक गई थीं।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। मांझे के इस्तेमाल पर रोक के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी जिसकी उच्चस्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
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बुधवार को बाजारखाला में पतंग की डोर ने एक युवक का गला रेत गया। इस दौरान गले की नस कट जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, कुछ दिन पहले हवा में उड़ती पतंग के तार के हाईटेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो मेट्रो ट्रेनें जहां की तहां रुक गई थीं।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 5, 2026
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और इसके कारण होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। मांझे के इस्तेमाल पर रोक के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी जिसकी उच्चस्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
