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UP News: अब आम आदमी भी सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में बुक करा सकेंगे कमरे, ऑनलाइन बुकिंग शुरू

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 10 Mar 2026 10:15 AM IST
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सार

अब आम आदमी भी सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में कमरे बुक करा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। प्रक्रिया आसान और पारदर्शी की गई है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कमरे बुक कर सकेंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...

Now common people can also book rooms in circuit houses and guest houses in UP online booking has started
गेस्ट हाउस demo - फोटो : freepik
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विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू की है। इससे जनसामान्य भी प्रदेश के 21 सर्किट हाउस और 334 गेस्ट हाउस में कमरे ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने से कमरों की बुकिंग पहले की तुलना में अधिक आसान, पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो जाएगी।

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इसके लिए विभाग ने एक एकीकृत वेब-आधारित सर्किट हाउस सूचना प्रणाली तैयार की है। उपयोगकर्ता को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम रूम की उपलब्धता डैशबोर्ड और लाइव रूम स्टेटस की जानकारी मिलेगी। इससे यह आसानी से पता किया जा सकेगा कि किस सर्किट हाउस में कितने कमरे उपलब्ध हैं। इसके अलावा भुगतान और रिकॉर्ड मैनेजमेंट की व्यवस्था को भी डिजिटल बनाया गया है। 
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बुकिंग के समय आवेदक को अपना पहचान पत्र या अधिकृत पत्र अपलोड करना होगा। भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। इसके बाद ई-मेल तथा एसएमएस के माध्यम से रसीद प्राप्त हो जाएगी। विभाग के मुख्यालय और जिला स्तर पर केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से सभी बुकिंग और राजस्व की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे राजस्व के नुकसान को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पहले आओ, पहले पाओ

सर्किट हाउस के कुछ कमरे वीआईपी दौरे और आपातकालीन सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष कमरे सामान्य व्यक्ति के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होंगे। लोग सर्किट हाउस सूचना प्रणाली की वेबसाइट https://www.guesthouse.uppwd.gov.in पर कमरे बुक कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन की अनुमति से ऑन-द-स्पॉट बुकिंग भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। वीआईपी दौरे या प्रशासनिक आवश्यकता पर पहले से हुई किसी बुकिंग को रद्द करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होगा।

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