सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Sultanpur: Rahul Gandhi summoned in MPMLA court on 2 July.

Sultanpur: दो जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में तलब, गृहमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Wed, 26 Jun 2024 05:41 PM IST
सार

सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दो जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है।

विज्ञापन
Sultanpur: Rahul Gandhi summoned in MPMLA court on 2 July.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : ANI/AICC
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में पक्षकार बनने के लिए दी गई अर्जी खारिज कर दी है। मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

Trending Videos


जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन




ये भी पढ़ें - 18 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गई इंडिगो की फ्लाइट, हंगामा करने पर बस से भेजा गया

ये भी पढ़ें - यूपी: प्रदेश में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, लेखपाल और क्लर्क जैसी पोस्ट पर होने जा रही हैं 13 हजार भर्तियां


27 नवबंर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। बीते 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद से उनके बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित है। सात जून को कोतवाली नगर के घरहा कला डिहवा निवासी राम प्रताप ने कोर्ट में अर्जी देकर पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी।

इसका परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने विरोध किया। कहा कि,राहुल गांधी के अनुचित प्रभाव में मामले को विलंबित करने के लिए अर्जी दी गई है। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि नियत कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed