UP: हाईकोर्ट की टिप्पणी, सांसदों को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता संविधान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 17 Dec 2025 01:09 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को असांविधानिक घोषित करने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि संविधान सांसदों को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता है।
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