UP: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी, कस्टडी पर कल सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठों आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिन बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं मुख्य आरोपी बताए जा रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी रिमांड पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी।
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राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध सभी आठों आरोपियों की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विशेष न्यायालय एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई। प्रभारी न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट प्रतिभा नारायण ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
इसके पहले मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा के अवकाश पर होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रभारी न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रतिभा नारायण के समक्ष पेश किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में निरुद्ध आठों आरोपियों को प्रभारी न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों के न्यायिक अभिरक्षा रिमांड की अवधि 14 दिन और बढ़ा दी।
25 जून को गिरफ्तार किए गए थे आरोपी
चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को 26 जून को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के समक्ष पेश किया गया था।
तब आरोपियों को एंटी करप्शन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए रिमांड की 29 जून की तारीख नियत की गई। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी आरोपियों की पेशी के बाद 13 जुलाई तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा की रिमांड की मंजूरी प्रदान की थी।
टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड पर सुनवाई कल
चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे चर्चित राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड में देने के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। विवेचक आशुतोष तिवारी ने दोनों को सात दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा (कस्टडी) में देने की मांग का प्रार्थना पत्र 10 जुलाई को अदालत में पेश किया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख नियत की थी।