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राहत: 12 मीटर चौड़ी सड़क किनारे बना सकेंगे तीन तल के अपार्टमेंट, देना होगा भूखंड की वर्तमान कीमत का 50% शुल्क
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 19 Oct 2023 08:23 AM IST
सार
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार, 12 मीटर चौड़ी सड़क पर तीन तल का अपार्टमेंट बनाने के लिए स्वामी को भूखंड की वर्तमान दर से कीमत का 50 फीसदी शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस अपार्टमेंट की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी।
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उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कॉलोनी में 12 मीटर सड़क किनारे खाली पड़े या बने हुए मकान की जगह तीन तल का अपार्टमेंट बना सकेंगे। बशर्ते, स्वामी को अपार्टमेंट के नीचे ही पार्किंग के लिए जमीन छोड़ने पड़ेगी।
यानी यह अपार्टमेंट जी-3 आकार में बन सकेगा। अपर मुख्य सचिव एवं आवास विकास के अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव पर आवास विकास के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
तल अलग-अलग बेचने की भी अनुमति
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार, 12 मीटर चौड़ी सड़क पर तीन तल का अपार्टमेंट बनाने के लिए स्वामी को भूखंड की वर्तमान दर से कीमत का 50 फीसदी शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस अपार्टमेंट की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। स्वामी को अपार्टमेंट को बनाने से पहले आवास विकास परिषद मानचित्र को स्वीकृत कराना पड़ेगा।
स्वामी को सहूलितय होगी, कि वह अपार्टमेंट के अलग-अलग तल को बेच भी सकेगा। इस योजना के सिलसिले में जलसंस्थान, नगर निगम, बिजली विभाग आदि की एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अपार्टमेंट बनाने का मूल्यांकन करेगी।
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यानी यह अपार्टमेंट जी-3 आकार में बन सकेगा। अपर मुख्य सचिव एवं आवास विकास के अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव पर आवास विकास के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
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तल अलग-अलग बेचने की भी अनुमति
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार, 12 मीटर चौड़ी सड़क पर तीन तल का अपार्टमेंट बनाने के लिए स्वामी को भूखंड की वर्तमान दर से कीमत का 50 फीसदी शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस अपार्टमेंट की ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। स्वामी को अपार्टमेंट को बनाने से पहले आवास विकास परिषद मानचित्र को स्वीकृत कराना पड़ेगा।
स्वामी को सहूलितय होगी, कि वह अपार्टमेंट के अलग-अलग तल को बेच भी सकेगा। इस योजना के सिलसिले में जलसंस्थान, नगर निगम, बिजली विभाग आदि की एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अपार्टमेंट बनाने का मूल्यांकन करेगी।
गाजियाबाद के वसुंधरा में बन सकेंगे नीचे मॉल, ऊपर मकान
आवास विकास की लखनऊ स्थित इंदिरानगर में मेट्रो एवं गाजियाबाद के बसुंधरा योजना में रैपिड रूट के दोनो तरफ 500-500 मीटर दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलमेंट के तहत ऊंची-ऊंची इमारतें बन सकेंगी।
आवास विकास की लखनऊ स्थित इंदिरानगर में मेट्रो एवं गाजियाबाद के बसुंधरा योजना में रैपिड रूट के दोनो तरफ 500-500 मीटर दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलमेंट के तहत ऊंची-ऊंची इमारतें बन सकेंगी।
इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद लखनऊ में इंदिरानगर एवं गाजियाबाद में बसुंधरा योजना के सेक्टर सात एवं आठ में रूट के दोनों तरफ नीचे माॅल और ऊपर मकान बन सकेंगे। इनमें भूखंड के 70 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक एवं 30 फीसदी पर आवासीय निर्माण हो सकेगा। ऐसी इमारतों की ऊंचाई एफएआर के आधार पर तय होगी।
महत्वपूर्ण फैसलों में यह भी
-वाराणसी के लालबहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 374 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही, लखनऊ में 844 हेक्टेयर में 10 हजार करोड़ की लागत से टाउनशिप विकसित की जाएगी।
-आवास विकास ने अनसोल्ड संपत्ति को बेचने का नया फंडा निकाला है। प्रदेश भर में अनुमानित कीमत 3500 करोड़ रुपये की लगभग 525 ऐसी संपत्तियां जो पिछले पांच साल नहीं बिक रही हैं, उन्हें अगली नीलामी में एक ही बोली आने पर भी नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसी संपत्ति 183 मेरठ, 129 लखनऊ, 83 आगरा, 71 कानपुर, 53 बरेली आदि में हैं।
-वाराणसी के लालबहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 374 हेक्टयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही, लखनऊ में 844 हेक्टेयर में 10 हजार करोड़ की लागत से टाउनशिप विकसित की जाएगी।
-आवास विकास ने अनसोल्ड संपत्ति को बेचने का नया फंडा निकाला है। प्रदेश भर में अनुमानित कीमत 3500 करोड़ रुपये की लगभग 525 ऐसी संपत्तियां जो पिछले पांच साल नहीं बिक रही हैं, उन्हें अगली नीलामी में एक ही बोली आने पर भी नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसी संपत्ति 183 मेरठ, 129 लखनऊ, 83 आगरा, 71 कानपुर, 53 बरेली आदि में हैं।
इन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मंजूरी
- आवास विकास 10 हजार करोड़ रुपये का लोन लेगा।
- आवास विकास कर्मचारी अब स्टाफ भवनों को 10 साल तक बेच नहीं सकेंगे।
- मेरठ की जागृति योजना जिन किसानों की जमीन पर है, उनको 5 फीसदी दी गई विकसित जमीन का शुल्क न जमा किये कारण सभी का ब्याज माफ कर दिया गया है।
- आवास विकास में 157 लेखा संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों पर होगी भर्ती, इनके कुल 261 पदों में से महज 21 अधिकारी एवं कर्मचारी ही बचे थे।
- उन्नाव में 581 एकड़ पर टाउनशिप को विकसित करने की मंजूरी दी गई है। पूर्व में इस योजना से 100 से 150 एकड़ जमीन कम करने का योजना थी।
- वाराणसी में जीटी रोड बाइपास योजना के बीएचयू के पास रोड को कनेक्ट करने के लिए निबिया गांव के 26 खसरों की जमीन लगभग 4.8 हेक्टेयर को अधिग्रहित करने की मंजूरी
- आवास विकास 10 हजार करोड़ रुपये का लोन लेगा।
- आवास विकास कर्मचारी अब स्टाफ भवनों को 10 साल तक बेच नहीं सकेंगे।
- मेरठ की जागृति योजना जिन किसानों की जमीन पर है, उनको 5 फीसदी दी गई विकसित जमीन का शुल्क न जमा किये कारण सभी का ब्याज माफ कर दिया गया है।
- आवास विकास में 157 लेखा संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों पर होगी भर्ती, इनके कुल 261 पदों में से महज 21 अधिकारी एवं कर्मचारी ही बचे थे।
- उन्नाव में 581 एकड़ पर टाउनशिप को विकसित करने की मंजूरी दी गई है। पूर्व में इस योजना से 100 से 150 एकड़ जमीन कम करने का योजना थी।
- वाराणसी में जीटी रोड बाइपास योजना के बीएचयू के पास रोड को कनेक्ट करने के लिए निबिया गांव के 26 खसरों की जमीन लगभग 4.8 हेक्टेयर को अधिग्रहित करने की मंजूरी
नियमावली में बदलाव: आवंटियो का 8 फीसदी ब्याज सहित रकम का रिफंड
आवास विकास ने विवादों के कारण प्रदेश भर में जिन आवंटियों को अब तक आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं दे सका है, उनको जमा की गई रकम के साथ आठ फीसदी ब्याज के साथ रिफंड करेगा। ऐसे आवंटियों को अब भूखंड के बदले में भूखंड नहीं मिल सकेगा।
आवास विकास ने विवादों के कारण प्रदेश भर में जिन आवंटियों को अब तक आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं दे सका है, उनको जमा की गई रकम के साथ आठ फीसदी ब्याज के साथ रिफंड करेगा। ऐसे आवंटियों को अब भूखंड के बदले में भूखंड नहीं मिल सकेगा।
सचिव ने यह भी बताया कि आवंटित संपत्ति के निरस्त होने पर उसकी पुर्नबहाली महज दो माह के भीतर ही हो सकेगी। इसके बाद जो आवेदक आवेदन करेंगे तो निरस्त कर दिए जाएंगे। आवास विकास ने नियमावली में बदलाव करके यह प्रावधान किया है।