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UP: टीईटी पास करने के लिए शिक्षकों को मिली एक साल की अतिरिक्त मोहलत, 1.86 लाख शिक्षक अभी भी अपात्र

डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 17 Jun 2026 04:21 PM IST
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सार

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.86 लाख शिक्षक अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें परीक्षा पास करने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। सरकार विशेष परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रही है और जिलों से शिक्षकों का विवरण मांगा गया है।

UP: Teachers granted one-year extension to clear TET; 1.86 lakh teachers still ineligible.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.86 लाख शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं। ये शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, इनमें लगभग 50 हजार शिक्षक ऐसे हैं, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अभाव में टीईटी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे। ऐसे शिक्षकों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मानकों में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही उनके लिए एक विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

पढ़िए सुप्रीम कोर्ट आदेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यरत शिक्षकों के टीईटी/सीटीईटी संबंधी विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग अवदेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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जारी निर्देशों में कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका संख्या 53434/2025, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट में 29 मई 2026 को पारित आदेश के तहत इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। 
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न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की है कि राज्यों द्वारा टीईटी परीक्षा नियमित रूप से तथा अधिमानतः वर्ष में दो बार आयोजित कराई जाए, ताकि पात्र शिक्षकों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी द्वारा जारी शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए समय-सीमा में एक वर्ष का विस्तार प्रदान किया है तथा इस संबंध में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है।

इसके साथ ही शासन स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य से शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों का जनपदवार विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए, जिन्होंने अभी तक टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है।

 

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