सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: The case against Rahul Gandhi will now be heard in a Lucknow court; the High Court has accepted the applic

यूपी: राहुल गांधी के खिलाफ केस की सुनवाई अब लखनऊ की अदालत में होगी, हाईकोर्ट ने केस ट्रांसफर की अर्जी मंजूर की

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Wed, 17 Dec 2025 03:20 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले को रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका मंजूर कर ली।

विज्ञापन
UP: The case against Rahul Gandhi will now be heard in a Lucknow court; the High Court has accepted the applic
राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

लखनऊ राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में चल रहे एक मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में होगी। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने याची की स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

Trending Videos


दरअसल, भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल उठाए हैं। उसके द्वारा दाखिल अपराधिक परिवाद पर सुनवाई रायबरेली की विशेष कोर्ट में चल रही है। इस पर शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आग्रह किया था कि यह केस लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उन्हें रायबरेली में उसकी जान को खतरा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। वादी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से ,रायबरेली की अदालत में चल रहे परिवाद को लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की गुहार की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed