यूपी: हजारों करोड़ के बकाये से दबा है बिजली विभाग, व्यवसायिक से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं का बिल बाकी
Electricity Bill in UP: प्रदेश में आज से शुरू हो रही बिजली राहत योजना में एक से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
विस्तार
प्रदेश के 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 55980 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसमें 24775 करोड़ रुपये सरचार्ज है। इसे शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। खास बात यह है कि इनमें से 54.12 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल जमा नहीं किया है। इनपर बिल और सरचार्ज मिलाकर 32843 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिजली बिल राहत योजना के जरिये सरचार्ज माफ करके इस रकम को वसूलने की तैयारी है।
प्रदेश में एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना 2025 शुरू हो रही है। एलएमवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाटर और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार के कभी बिजली बिल न जमा करने और लंबे समय से बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.45 करोड़ है। इसमें पहले चरण में पंजीयन करके बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का सरचार्ज शत प्रतिशत माफ हो जाएगा, जबकि मूल बिजली बिल में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। प्रदेश में लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 91 लाख से अधिक है, जिन पर 15 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। इन उपभोक्ताओं पर सरचार्ज के रूप में 8037 करोड़ बकाया है।
वाणिज्यिक से ज्यादा हैं घरेलू वाले उपभोक्ता
प्रदेश में कभी भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं में वाणिज्यिक की अपेक्षा घरेलू उपभोक्ता ज्यादा है। कनेक्शन लेने वाले बाद बिजली बिल नहीं जमा करने वाले एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं की संख्या 49.44 लाख हैं। इन पर 12801 करोड़ बिल और 12518 करोड़ सरचार्ज बकाया है। इसी तरह दो किलोवाट भार वालों में 4.28 लाख उपभोक्ताओं पर 3005 करोड़ रुपये बिल और सरचार्ज 3902 करोड़ बकाया है। वाणिज्यिक में एक किलोवाट वाले 39742 उपभोक्ताओं पर 299 करोड़ और सरचार्ज 318 करोड़ बकाया है।
सोमवार से कराएं पंजीयन
प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रही बिजली राहत योजना में एक से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
प्रदेश में एलएमवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी 2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाये में राहत दी जा रही है। एक से 31 दिसंबर तक मूलधन में 25 फीसदी और सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था पहली बार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जनकल्याणकारी कदम है।
इसका सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। योजना का लाभ एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली बिल राहत योजना में कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले और चोरी के प्रकरणों के समाधान वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।