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एमपी विधानसभा का बजट सत्र: आज 6वां दिन, अनुपूरक बजट पर मतदान,ओलावृष्टि और छात्रा की मौत का मुद्दा उठेगा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 23 Feb 2026 08:44 AM IST
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सार

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन आज अनुपूरक बजट, फसल नुकसान और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन में विपक्ष हंगामे की तैयारी में है, जिससे कार्यवाही के दौरान तीखी बहस के आसार हैं।

MP Assembly Budget Session: Day 6 today, vote on supplementary budget, hailstorm and student's death issues to
मप्र विधानसभा का बजट सत्र - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज सोमवार को छठवां दिन है। सदन में आज वित्तीय और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा और मतदान की कार्यवाही प्रस्तावित है। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाल ही में हुए प्रदर्शन और पत्थराव की घटना को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आज की कार्यसूची के अनुसार सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से सरकारी महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की स्थिति और मुआवजा और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग जिलों से संबंधित सड़क, पुल, सामुदायिक भवन, विद्युत उपकेंद्र और अन्य आधारभूत संरचना निर्माण से जुड़ी 73 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी।
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15,958 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पर मतदान
वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर भी आज मतदान होगा। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा सदन में प्रस्ताव रखेंगे कि राज्य की संचित निधि से 15,958 करोड़ 79 लाख 30 हजार 85 रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाए। इसके साथ ही “मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2026” भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद विधेयक पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान निर्धारित है।

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भागीरथपुरा प्रकरण पर पहले भी हुआ था हंगामा
बता दें इससे पहले सदन में इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर तीखी बहस और हंगामा हुआ था। अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी कि न्यायालय या न्यायिक जांच के दायरे में शामिल विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। हालांकि विपक्ष ने मृतकों को दी गई सहायता राशि, संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी तय करने जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग उठाई थी।
 
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