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MP News: मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लड़ना होगा महंगा, प्रत्याशियों की जमानत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Thu, 09 Apr 2026 09:49 AM IST
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सार
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सरकार का मानना है कि इससे केवल गंभीर प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे और व्यवस्था बेहतर होगी।
वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्यप्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चुनावी नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2027 में संभावित चुनाव से पहले सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर अलग-अलग पदों के लिए डिपॉजिट राशि बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार नगर निगम महापौर के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 24 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। बता दें चुनाव में कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत से कम मिलने पर प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त होने का नियम है। इससे अधिक वोट मिलने पर राशि वापस कर दी जाती है। सरकार का मानना है कि जमानत राशि बढ़ाने से केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बन सकेगी। मौजूदा नियमों में संशोधन कर इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है, ताकि जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इसे लागू किया जा सके।
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जानकारी के अनुसार नगर निगम महापौर के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 24 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। बता दें चुनाव में कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत से कम मिलने पर प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त होने का नियम है। इससे अधिक वोट मिलने पर राशि वापस कर दी जाती है। सरकार का मानना है कि जमानत राशि बढ़ाने से केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बन सकेगी। मौजूदा नियमों में संशोधन कर इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है, ताकि जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इसे लागू किया जा सके।
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