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MP News: छात्रा से अनुचित तरीके से बातचीत करने पर सतना के सरकारी कॉलेज के प्राचार्य निलंबित
Mon, 10 Aug 2026 06:53 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा/ भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा/ भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Mon, 10 Aug 2026 06:53 PM IST
सार
सतना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एससी राय को छात्रा से बातचीत के मामले में निलंबित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने जांच में प्रथम दृष्टया पद के दुरुपयोग और अमर्यादित आचरण की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की है।
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निलंबित
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सतना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एससी राय को छात्रा के साथ अनुचित तरीके से बातचीत करने के मामले में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, डॉ. राय के खिलाफ महाविद्यालय की छात्रा के साथ वार्तालाप किए जाने की शिकायत की जांच कराई गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग, अमर्यादित आचरण, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही के कृत्य प्रमाणित पाए गए। इसके बाद शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत डॉ. राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग का कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉ. राय नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
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यह है मामला
महाविद्यालय की एक छात्रा के साथ प्रभारी प्राचार्य द्वारा किए गए वार्तालाप को लेकर शिकायत सामने आई थी। मामले की क्षेत्रीय स्तर पर जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया प्राचार्य के आचरण को नियमों के विपरीत पाए जाने के बाद शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है।
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यह है मामला
महाविद्यालय की एक छात्रा के साथ प्रभारी प्राचार्य द्वारा किए गए वार्तालाप को लेकर शिकायत सामने आई थी। मामले की क्षेत्रीय स्तर पर जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया प्राचार्य के आचरण को नियमों के विपरीत पाए जाने के बाद शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है।
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