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MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज, पांच किमी दायरे में कड़े प्रतिबंध; धारा 163 लागू

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Wed, 17 Dec 2025 07:31 AM IST
सार

मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 दिसंबर को होने जा रहा है। इसको लेकर भोपाल में धारा 163 लागू की गई है। विधानसभा भवन के 5 किलोमीटर दायरे में भीड़, रैली, प्रदर्शन, हथियार और भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।

 

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MP News: Section 163 imposed in Bhopal due to the special session of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.
मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार 17 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। विशेष सत्र को लेकर भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने शहर में धारा 163 लागू कर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के पांच किलोमीटर के अंदर एक साथ पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। यह बिना अनुमति एकत्रित होना माना जाएगा और कार्रवाई हो सकती है। 

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हालांकि शासकीय कर्मचारियों और अत्यावश्यक सेवाओं के साथ जरूरी कार्यों से जुड़े व्यक्तियों पर यह नियम शिथिल रहेगा। पांच किलोमीटर के अंदर भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली, धीमी गति से चलने वाहन भी प्रतिबंधित किए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी मंगलवार देर शाम विधानसभा भवन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया।
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पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त भोपाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक अथवा सत्रावसान तक (जो पहले हो) प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में रैली, आमसभा, पुतला दहन या आदोलन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।  

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आदेश के तहत यह क्षेत्र रहेंगे प्रतिबंध के दायरे में
पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए आदेश के तहत लिली टॉकीज से 7 बटालियन मार्ग, रोशनपुरा, बाणगंगा चौराहा, राजभवन-ओल्ड विधानसभा मार्ग, जिंसी-शब्बन-पुरानी जेल मार्ग, स्लॉटर हाउस रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, ठंडी सड़क, 74 बंगला, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक, नवीन विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह, सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन, अरेरा एक्सचेंज सहित आसपास के संवेदनशील इलके प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।

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