Harda Blast: NGT ने ब्लास्ट केस में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी, 20 लाख रुपये पीड़ितों पर खर्च करने के आदेश दिए
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sun, 11 Feb 2024 12:46 PM IST
सार
एनजीटी कहा कि उद्योगों और आवासीय क्षेत्रों के बीच पांच सौ से हजार मीटर का बफर जोन होना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने एनजीटी में जमा बीस लाख रुपये हादसे के पीड़ितों पर खर्च करने के भी आदेश जारी किए हैं।
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NGT का आदेश
- फोटो : सोशल मीडिया

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