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Indore News: गोवा जैसे हादसे से बचने के लिए इंदौर में बड़ी रेड, 156 गैस सिलेंडर पकड़ाए

अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Tue, 09 Dec 2025 08:57 PM IST
सार

Indore News: गोवा में हुई आगजनी की घटना के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने शहर के 4 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जमा किए गए 156 गैस सिलेंडर और 2 लोडिंग वाहन जब्त किए हैं।

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Indore News administration raids illegal gas cylinder storage seizing 156 cylinders after Goa fire incident sa
अवैध गैस कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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गोवा में हाल ही में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना को संज्ञान में लेते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर शहर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
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रिहायशी इलाकों में चल रहा था अवैध भंडारण
खाद्य विभाग द्वारा की गई इस छापामार कार्रवाई में शहर के घनी आबादी वाले और रहवासी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जांच में पाया गया कि यह भंडारण बिना किसी वैध अनुमति, फायर सेफ्टी प्रमाणन और विस्फोटक विभाग के लाइसेंस के किया जा रहा था। इस तरह की लापरवाही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मौके से सिलेंडर जब्त कर लिए हैं।
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चार स्थानों से 156 सिलेंडर और वाहन जब्त
जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने जानकारी दी कि शहर के मध्य संचालित हो रहे केटरिंग व्यवसायियों और अवैध गोदामों पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने कुल चार स्थानों पर दबिश दी, जहां से विभिन्न कंपनियों और क्षमताओं वाले कुल 156 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे दो ऑटो रिक्शा (लोडिंग वाहन) भी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं।

इन स्थानों पर हुई कार्रवाई
प्रशासन ने जिन चार प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई की उनमें द्वारकापुरी स्थित श्याम कृपा गैस हीटर वर्क, एमआईजी स्कीम नंबर 71 में स्थित गोदाम, प्रगति नगर स्थित भागवत केटरिंग और सांई बाबा नगर द्वारकापुरी स्थित एक अन्य गोदाम शामिल है। इन स्थानों से 19 किलो और 5 किलो क्षमता वाले भरे और खाली सिलेंडर बड़ी संख्या में मिले। कार्रवाई के दौरान जगदीशचंद्र कचोलिया, श्याम सुंदर कचोलिया, महेश भागवत और पवनसिंह बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला 
मौके पर मिली अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि शहर में अवैध गैस भंडारण करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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