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Shivpuri: स्वास्थ्य विभाग करेगा ANM की सैलरी से 10 हजार 600 की वसूली, गलत जानकारी देने के कारण कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिवपुरी Published by: शिवपुरी ब्यूरो Updated Mon, 17 Feb 2025 07:04 PM IST
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सार

जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शबनम वानो की सैलरी से 10,600 रुपए की कटौती कर राशि रोगी कल्याण समिति, कोलारस के खाते में जमा कराई जाएगी। इसके बाद समिति के माध्यम से यह राशि हितग्राही वंदना पाल को प्रदान की जाएगी।

Health department will recover Rs. 10,600 from ANM's salary
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

शिवपुरी जिले के कोलारस में पदस्थ एक एएनएम द्वारा मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के हितग्राही की गलत जानकारी पोर्टल में दर्ज कर देने के कारण हितग्राही को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा एएनएम की सैलरी से वसूली करके की जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) शिवपुरी द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद जांच
सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि कोलारस विकासखंड में कार्यरत एएनएम श्रीमती शबनम वानो ने श्रीमती वंदना पाल (पत्नी श्री शैतान पाल) के प्रसूति प्रकरण में चाइल्ड काउंट 6 दर्ज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सका। इस संबंध में हितग्राही वंदना पाल द्वारा 10 जनवरी 2025 को सीएम हेल्पलाइन (शिकायत क्रमांक 30506938) पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
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सीएमएचओ ने दिए कार्रवाई के निर्देश
शिकायत मिलने पर मामला सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषीश्वर के संज्ञान में आया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक एनएचएम/आई.टी./2023/4331 दिनांक 22 जून 2023 के अनुसार, जिन हितग्राहियों की बच्चों की संख्या गलत दर्ज कर दी गई है और उन्हें जननी सुरक्षा योजना का भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से हो गया है, उन मामलों में संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

सैलरी से कटौती कर हितग्राही को मिलेगा लाभ
जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शबनम वानो की सैलरी से 10,600 रुपए की कटौती कर राशि रोगी कल्याण समिति, कोलारस के खाते में जमा कराई जाएगी। इसके बाद समिति के माध्यम से यह राशि हितग्राही वंदना पाल को प्रदान की जाएगी। यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई पहली ऐसी कार्रवाई है, जिसमें कर्मचारी की लापरवाही के कारण नुकसान उठाने वाले हितग्राही को न्याय मिला है।
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