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कॉमेडियन भारती सिंह को हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर लगी रोक, ये है पूरा मामला

Mon, 27 Jan 2020 02:08 PM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 27 Jan 2020 02:08 PM IST
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Comedian Bharti Singh Get Big Relief From HC
भारती सिंह।

एक टीवी कार्यक्रम में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अमृतसर के अजनाला में 25 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में आगे किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Comedian Bharti Singh Get Big Relief From HC
भारती सिंह - फोटो : फाइल फोटो

भारती सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में बताया है कि 30 नवंबर को प्रसारित एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने को लेकर शिकायत दी गई थी।

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भारती सिंह - फोटो : फाइल फोटो

रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह (याची) के खिलाफ सोना मसीह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 25 दिसंबर को अजनाला थाने में आईपीसी की धारा-295 ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया कि तीनों ने बाइबिल के एक शब्द के उच्चारण की कोशिश के दौरान इसका मजाक बनाया। शिकायत के अनुसार इससे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। 

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

इस घटना के बाद कई जगह पर इन तीनों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे जिसके बाद रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। अमृतसर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ अब भारती सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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Raveena Tandon, Farah Khan and Bharti Singh - फोटो : Social Media

याची को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर पर आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इससे पहले यही आदेश रवीना टंडन और फराह खान की याचिका पर भी हाईकोर्ट जारी कर चुका है।

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