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सरकारी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब सिर्फ इन्हें मिलेगी नौकरी...बाकी होंगे 'बाहर'

Sun, 10 Mar 2019 01:31 PM IST
खुशबू गोयल मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sun, 10 Mar 2019 01:31 PM IST
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Punjab Haryana High Court Historical Decision in Case of Government Recruitment, Government Jobs
सांकेतिक तस्वीर
सरकारी भर्ती को लेकर हाइकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक वर्ग भर्ती की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। ऐसे में अब सिर्फ इन लोगों को ही नौकरी मिलेगी, यहां पढ़ें जज ने क्या कहा।
Punjab Haryana High Court Historical Decision in Case of Government Recruitment, Government Jobs
सांकेतिक तस्वीर
हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर (एमपीएचडब्ल्यू पुरुष) के पद पर नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे योग्य आवेदकों को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी आवेदकों को आश्वस्त कर दिया है कि एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बाहरी राज्यों के आवेदकों को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है।
Punjab Haryana High Court Historical Decision in Case of Government Recruitment, Government Jobs
सांकेतिक तस्वीर
बता दें कि हरियाणा में इन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पिछले कई महीनों से पूरी तरह सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। लेकिन, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि इन पदों पर नियमानुसार हरियाणा के युवाओं की ही नियुक्तियां मिलेंगी, वहीं दूसरे राज्य के आवेदक इन नियुक्तियों के योग्य नहीं होंगे। उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
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Punjab Haryana High Court Historical Decision in Case of Government Recruitment, Government Jobs
सांकेतिक तस्वीर
दरअसल, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 फरवरी 2015 को स्वास्थ्य महकमे में एमपीएचडब्ल्यू पुरुष की भर्ती के तहत 1024 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। नियमानुसार इन पदों पर नियुक्तियां उन्हीं युवाओं को दी जानी थी, जो हरियाणा के मूल निवासी हो और इस पद के लिए संबंधित कोर्स भी हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान से ही किया हो।
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Punjab Haryana High Court Historical Decision in Case of Government Recruitment, Government Jobs
सांकेतिक तस्वीर
29 जनवरी 2017 को इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई और 5 अगस्त 2018 को आयोग ने नियुक्ति संबंधी पहली सूची जारी कर दी। पहले चरण में 673 पदों पर तो योग्य युवाओं को नौकरी दे दी गई, लेकिन उसी दौरान करीब 87 केसों में कई युवाओं ने हाईकोर्ट में अपनी उच्च मेरिट को आधार बनाते हुए अपील कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया को वहीं रोकते हुए आयोग ने अपील करने वाले युवाओं के प्रोविजनल इंटरव्यू भी ले लिए।
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